झोपड़ियां तोड़ने पर कोर्ट ने लगाई रोक, आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए

झोपड़ियां तोड़ने पर कोर्ट ने लगाई रोक, आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए

आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखें: कोर्

रतलाम। नगर निगम मार्केट व पांजरा पोल के सामने ने दो दर्जन से अधिक झोपड़ों और मकानों में रहने वाले गरीबों को हटाए जाने की कार्रवाई पर न्यायालय ने रोक लगाते हुए आगामी आदेश तक के लिए यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए है। नगर निगम ने इन झोपड़ों को हटाने के लिए पहले विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवाते हुए उन्हें तोड़ना भी शुरू कर दिया था। इस मामले में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर न्यायालय ने स्टे दिया है।