आलोट में जनता को कानून की नई धाराओं से अवगत कराया

आलोट में जनता को कानून की नई धाराओं से अवगत कराया


आलोट। 1 जुलाई से कानून की धाराओं में हुए बदलाव और आईपीसी को बीएनएस कर देने के बाद आलोट में एसडीओपी साबेरा अंसारी, आलोट थाना प्रभारी सुरेन्द्रसिंह गडरिया, सरकारी वकील मुकेश मोर्य की उपस्थिति में डॉ.अंबेडकर भवन में आलोट पुलिस द्वारा शिविर आयोजन कर नए कानून लागू होने की जानकारी दी गई। 
 एसडीओपी साबेरा अंसारी ने बताया कि अंग्रेजो के जमाने से जो आईपीसी चली आ रही है जिसका मुख्य अद्देश्य आरोपी को दंड देना था। पीडि़त को न्याय दिलाना नहीं। इसलिए पीडि़त को न्याय दिलाने के लिए धाराओं में परिवर्तन किया गया हैं। पुलिस 90 दिनों के अंदर पीडि़त को कार्रवाही की जानकारी देगी। आम जनता के लिए सभी थानो में नई धाराओं की सूची लगाई जाएगी। एसडीओपी ने बताया कि नए कानून के मुताबिक नाबालिक के साथ गैंगरेप पर आजीवन कारावास और मृत्युदण्ड तक का प्रावधान है।
 इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष महेंद्रसिंह सोलंकी, आलोट मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह डोडिया, दिनेश कोठारी, अनिल भरवा,विशालसिंह सोलंकी, दिनेश त्रिवेदी ,वसीम लाला, एडवोकेट प्रहलादसिंह परिहार, एडवोकेट विनोद माली सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिक मौजूद रहे।