ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत हुई जनसुनवाई में, अधिकारियो ने दिया जांच का आश्वासन

ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत हुई जनसुनवाई में,  अधिकारियो ने दिया जांच का आश्वासन

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में संपन्न हुई। एडीएम डा. शालिनी श्रीवास्तव तथा एसडीएम अनिल भाना द्वारा 48 आवेदनों पर जनसुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश दिए है।

जनसुनवाई में ग्राम सिमलावदा निवासी प्रकाश दायमा ने जनसुनवाई में बताया कि ग्राम पंचायत सिमलावदा में तालाब निर्माण कार्य नहीं होने बाद भी रोजगार सहायक व सचिव द्वारा राशि निकाल ली गई है, जबकि लोकेशन पर कोई कार्य नहीं किया गया है। आवेदक ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत दो तालाब निर्माण हेतु 25897 रुपए तथा 196543 निकाली गई जबकि लोकेशन पर काम नहीं किया गया है। इसी प्रकार एक अन्य तालाब निर्माण हेतु राशि 106543 रुपए निकाल ली गई है जबकि लोकेशन पर काम नहीं किया गया है। आवेदन पर जांच का जिम्मा सीईओ जिला पंचायत को सोपा गया है। ग्राम बांगरीद निवासी ललिताबाई ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया मेहनत मजदूरी कर अपनी एकमात्र पुत्री का लालन पालन करती है तथा उसके बाद किसी प्रकार की जमीन, योती-बाड़ी आदि नहीं है तथा किराये के मकान में निवास करती हूं। प्रार्थिया को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाए। आवेदन निराकरण के लिए सीईओ जनपद पंचायत को प्रेषित किया गया है।

 ग्राम लपटिया के प्रहलाद ने जनसुनवाई में आवेदन देकर बताया कि प्राथी का एक पैतृक मकान ग्राम लपटिया में स्थित है जो कि प्राथों के पिता के नाम पर दर्ज है। उक्त मकान पर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में उक्त व्यक्ति से बात करने पर उसके द्वारा धमकाया जाता है तथा गाली-गलौच करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। इस सम्बन्ध में संबंधित पुलिस थाने पर शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त व्यक्ति बा द्वारा प्रार्थी का पैतृक मकान अवैधानिक रुप से विक्रय करने की आशंका है। बो कृपया उचित कार्रवाई कर मकान का का कब्जा दिलवाया जाए। आवेदन निराकरण के लिए एसडीओ रतलाम ग्रामीण को भेजा गया है।

मुआवजा राशि की गुहार

ग्राम शिवजी का टापरा सेलमा निवासी मान्या गामड़  ने आवेदन  देकर बताया कि प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्य और सैलाना अधिधाय की ि भूमि याम में ही रिक्त है। उक्त भूमि रेलवे मण्डल द्वारा अध्याहित कर ली गई है। प्राची को रेलवे मण्डल द्वारा उक्त भूमि का मुआवज 19 लाख से अधिक स्वीकृत किया गया था जबकि प्राची को मुआवजा 28 लाख 57 हजार से अधिक सिकना चाहिए। इस राशि में से प्रार्थी की भूमि के सहखातेदार को 4 सा 76 हजार से अधिक राशि प्राल हो चुकी है, शेष राशि का भुगतान करवाने की कृपा रही जाए। आवेदन निराकरण के लिए भू-अर्जन प्रेषित किया गया है।