सैलाना विधायक डोडियार सहित सभी को चार दिन बाद मिली जमानत, जेल से हुए रिहा... एसडीएम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर समर्थको ने दी थी आंदोलन की चेतावनी

सैलाना विधायक  डोडियार सहित सभी को चार दिन बाद मिली जमानत, जेल से हुए रिहा... एसडीएम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर समर्थको ने दी थी आंदोलन की चेतावनी

रतलाम। बंजली से आंदोलन के पूर्व गिरफ्तार किए गए सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार और साथियों को चौथे दिन एसडीएम कोर्ट से जमानत मिल गई है। विधायक सहित 14 लोगों की गिरफ्तार किया गया था जिसमें से आठ को खाचरोद जेल शिफ्ट कर दिया गया था। शनिवार दोपहर को विधायक को रतलाम जिला जेल से रिहा भी कर दिया गया।


बता दें कि सैलाना विधायक कमलेश डोडियार 5 दिसंबर की रात को जिला अस्पताल पहुंचे थे जहां उनका ड्यूटी डॉक्टर सीपी सिंह राठौर से विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे खिलाफ शिकायत की जिस पर दोनों पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। डॉक्टर को सस्पेंड नहीं करने और अपने खिलाफ एफआईआर होने से नाराज होकर सैलाना विधायक द्वारा 11 दिसंबर को शहर में बड़े आंदोलन का आव्हान किया गया था। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा आंदोलन के पूर्व ही बंजली हवाई पट्टी से सैलाना विधायक सहित कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

तीन दिन तक भी विधायक कमलेश्वर डोडिया और उनके साथ बंद अन्य लोगों को जमानत नहीं मिलने पर विधायक समर्थकों ने जेल भरो आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। इन चेतावनियों के बीच विधायक की ओर से अधिवक्ता दिनेश अटोलिया और नंदकिशोर कटारिया ने पैरवी की जिस पर एसडीएम न्यायालय ने सभी को जमानत दे दी है


विधायक और समर्थकों को मिली जमानत

सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के साथ भूरालाल (25) पिता हुमजी देवदा निवासी वासी सुंदेल सुंदेल (रावटी), दीपक (25) पिता हीरालाल निनामा निवासी विनोबा नगर, दिनेश (25) पिता रामाजी माल निवासी रामपुरिया, दिलीपसिंह (28) पिता लखनलाल तड़वी निवासी रेहटी (सिहोर), छोटू (18) पिता राधू गरवाल निवासी भीलड़ी (रावटी), सिद्धार्थ (50) पिता स्व. आरएन गुप्ता निवासी भोपाल, ध्यानवीर (41) पिता दर्शनसिंह डामोर निवासी जाम्बूखादन, दिनेश (19) पिता कानजी निवासी बड़ी सरवन, पप्पू (28) पिता कमजी डामोर निवासी अडवानिया, मांगीलाल (45) पिता नेमजी राणा निवासी पांडिचरी, जितेंद्र (28) पिता कोजाराम राणा व गौतमपुरी (34) पिता प्रकाशपुरी दोनों निवासी पाली, करण (20) पिता धरमसिंह कर्मा निवासी सिंगापुरा (सीहोर) को जमानत मिल गई है।