मेग्मा एचडीआई बीमा कम्पनी के विरुद्ध आदेश पारित, अभिभाषक सुनील पारिख ने की थी फरियादी की और से पैरवी, गाड़ी चोरी पर क्लेम नही दे रही थी कंपनी

रतलाम। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग जिला रतलाम के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार तिवारी एवं सदस्य श्रीमती जयमाला संघवी द्वारा बीमा कम्पनी प्रकरण में आदेश पारित करते हुए परिवादी को बीमा राशि रुपए 54215/- चोपन हजार दो सो पंद्रह का भुगतान 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज मानसिक त्रास वाद व्यय हेतु क्षतिपूर्ति रुपए 5,000/-अदा करने के आदेश प्रदान किया। उक्त राशि साठ दिवस में अदा करना होगी 60 दिन की अवधि में अदा न करने पर समस्त आदेशित राशियों पर 8त्न की दर से साधारण ब्याज देना होगा।
परिवादीया श्रीमती कौशल मीणा रतलाम की ओर से अभिभाषक सुनील पारिख द्वारा अनावेदक मेग्मा एच् डी आई इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर बताया था कि आवेदिका के द्वारा अपने पति के लिए टू व्हीलर वाहन क्रय किया था जिसका बीमा विपक्षी बीमा कंपनी ने करते हुए पॉलिसी जारी कर प्रीमियम प्राप्त की थी उपरोक्त वहां दिनांक 20 अपे्रल 2023 को शाम करीब 7 बजे चोरी हो गया तलाश करने पर नहीं मिला जिसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने पर की गई तथा विपक्षी बीमा कंपनी से पालीसी अनुसार क्लेम की राशि प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया जिसके लिए आवेदिका ने अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किये किंतु बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम निरस्त कर दिया कि वाहन को सुरक्षित स्थान पर खड़ा नहीं किया गया था एवं वाहन चोरी की तत्काल सूचना बीमा कंपनी को नहीं दी थी इसलिए आवेदिका बीमा राशि पाने की पात्र नहीं है।
अभिभाषाक पारिख के तर्को से सहमत होते हुवे आयोग ने पाया कि आवेदिका के द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन नहीं किया है व बीमा कंपनी ने उचित दावे को निरस्त कर सेवा में कमी की है जिस कारण परिवादिया बीमा कंपनी के विरुद् बीमा राशि प्राप्त करने हेतु अपेक्षित शर्तों का वर्णित मापदंडों को पूरा किया है परंतु विपक्षी बीमा कंपनी ने परिवादी को बीमा पॉलिसी की राशि को भुगतान न करके एवं आवेिदका के बीमा दावे को बिना किसी न्यायोचित उचित कारण के निरस्त कर सेवा में कमी की है जिसके परिणाम स्वरूप आवेदिका उपरोक्त राशि पाने की पात्र है आवेदक की ओर से अभिभाषक सुनील पारिख द्वारा पैरवी की गई।
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