काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार करने वाले जामथुन सरपंच कचरु डाबी को पद से हटाया, जिला पंचायत सीईओं ने की कार्रवाई

रतलाम। ग्राम पंचायत में अपनी मनमानी करने और पंचायत राज अधिनियम की धज्जिया उड़ाने वाले जामथुन सरपंच कचरु डाबी को इंदौर हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद जिला पंचायत सीईओं ने पद से हटा दिया है। सरपंच कचरु डाबी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ग्राम सभा में निर्णय के बावजूद मनमानी करना, नल जल योजना और सीमेंट कांक्रीट सडक में आर्थिक अनियमितता करने के कई आरोप लगे थे। जिसको लेकर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी शृंगार श्रीवास्तव ने इसके आदेश जारी करते हुए सरपंच पद से हटाने के आदेश जारी किए। ग्राम पंचायत जामथुन के उप सरपंच रविराज डोडियार, पंच अंगुरबाला डोडियार, नंदलई निवासी चेतन डोडियार ने सरपंच और सचिव द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत की थी। जिसको लेकर विभागीय स्तर पर भी जांच हुई थी और अब यह कार्रवाई की गई। सरपंच द्वारा ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तावों को कार्रवाई विवरण रजिस्टर में लेने के बावजूद प्रस्तावों का क्रियान्वयन नहीं करने, नंदलई की नल-जल योजना में वित्तीय अनियमितता बरतने और कालू भाभर के घर से नंदु भाभर के घर तक तथा अमृत डाबी के घर से गुड्डू डाबी के घर तक सीसी रोड का निर्माण तकनीकि स्वीकृति के विपरित करने, ठेकेदार को बिना जीएसटी काटे बिल का भुगतान करने की भी शिकायत की गई थी। जिसके बाद जांच और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सरपंच कचरू डाबी को दोषी पाए जाने पर सरपंच पद से पृथक कर दिया गया है। यह कार्रवाई मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1)(क) के तहत की गई। इसमें साथ ही भ्रष्टाचारी सरपंच कचरु डाबी 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड पाएंगा।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच ने रतलाम पंचायत से जुड़े मामले में जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले में लापरवाही बरतने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। अदालत ने जांच रिपोर्ट के आधार पर सरपंच के खिलाफ तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता रवि राज डोडियार ने अपनी याचिका में बताया कि 25 जुलाई 2023 को पेश हुई जांच रिपोर्ट में सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इसके बावजूद जिला कलेक्टर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
जिले के जनपद रतलाम अंतर्गत ग्राम जामथून के सरपंच को 3 माह में हटाने की कार्यवाही करने के आदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने दिए थे। पंचायत के उपसरपंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए गए हैं। रतलाम जिला पंचायत पूर्व में ही सरपंच के कार्यों की जांच कर चुका है जिसमें समिति ने उन पर लगे आरोप सिद्ध पाए थे। इसके बावजूद सीईओ जिला पंचायत ने मामले में कार्यवाही नहीं की थी। जामथुन ग्राम पंचायत के सरपंच कचरू डाबी पर गंभीर अनियमितता जैसे डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के गंभीर आरोप लगे थे जिस पर उपसरपंच रवि राज डोडियार व अन्य पंचों की शिकायत के आधार पर जांच समिति का गठन किया गया था। जांच समिति ने सभी पक्षों के बयान और दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 25/07/24 को अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें सरपंच और ग्राम सचिव पर आरोप सिद्ध पाए गए। उक्त रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर कमिश्नर व अन्य अधिकारियों को याचिकाकर्ता तथा अन्य पंचों ने कई बार शिकायत दर्ज करवाई तथा सरपंच को मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन के आधार पर हटाने का निवेदन किया परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। याचिकाकर्ता उपसरपंच ने व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता आशुतोष शर्मा एवं रोहित सिरतूरे के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की थी। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कलेक्टर रतलाम को जांच रिपोर्ट के आधार पर सरपंच पर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए है और पूरी कार्यवाही 3 महीने में पूर्ण करने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद मंलगवार को जिला पंचायत सीईओं श्रृंगार श्रीवास्तव ने यह कार्रवाई की।
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