रतलाम:निजी स्कूल में पाकिस्तान के झंडे फहराने के मामले ने पकड़ा तुल,एबीवीपी ने किया चक्काजाम कार्यवाही की मांग की
रतलाम। शहर के एक निजी प्रायमरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नाटक के दौरान पाकिस्तान का झंडा लहराने का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहा एबीवीपी के द्वारा स्कूल पर कार्यवाही की मांग की गई। तो वही दूसरी तरफ चाइल्ड लाइन में शिकायत के बाद बाल कल्याण समिति ने डीईओ को नोटिस जारी कर स्कूल की मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया था और कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए बुलाया था लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर के सामने ही उनके खिलाफ नारेबाजी की गई जिससे कलेक्टर बिना ज्ञापन लिए ही चले गए। इसके बाद नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने महू-नीमच मार्ग पर चक्काजाम कर कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की। यहा करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक जाम लगा रहा।
दरअसल रतलाम के रामबाग स्थित द टाइम किड्स प्री-स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में एक नाटक प्रस्तुति के दौरान एक बच्ची ने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा था। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि आजादी की कहानी का मंचन किया जा रहा था। अगर इस मंचन से किसी की भावनाए आहत हुई है, तो इसके लिए खेद है।
ज्ञापन में ये बात कही एबीवीपी ने
T.I.M.E. kids preschool द्वारा दिनांक 15 अगस्त 2024 को नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी गई जिसमें उनके हाथों में पाकिस्तान का झंडा थमाया गया एवं उस झंडे को फहराये जाने के लिए वाद्य किया गया। जिन शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय पर्वो के कार्यक्रमों के उपलक्ष में देशभक्ति को बढ़ावा देने के कार्यक्रम आयोजित किये जाए, शासन के आदेशानुसार भी देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम संस्थानों को आयोजित किए जाने थे किन्तु T.I.M.E. kids preschool देश विरोधी कार्य करते हुए नव निहालों मासूम बच्चों के हाथों में कथा कथित पाकिस्तान देश का झंडा थाम दिया और उसे लहराने के लिए बच्चों को बाध्य किया गया। यह घृणित कार्य यही तक सीमित नहीं रहा और इसे सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा चढाकर प्रसारित भी किया गया। जिसे स्कूल के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से प्रसारित किया गया। जब समाज के बुद्धिजीवी वर्गों ने एसे उक्त कार्यों पर अपना विरोध दर्ज कराया तो स्कूल द्वारा चुपचाप उसे सोशल मीडिया से हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक यह देश की संप्रभुता एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य आग की तरह समाज में फैल चुका था। उक्त कृत्य "भारतीय न्याय संहिता 2023" की धारा 152 एवं धारा 196 (ए), (बी) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। स्कूल द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट के माध्यम से स्पष्टीकरण दिए जाने से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है, कि स्कूल द्वारा जानबूझकर देश भक्ति एवं देश प्रेम की भावना पर आघात करते हुए समाज विरोधी, देश विरोधी कृत्य किया गया है। ऐसी स्थिति में स्कूल संचालक एवं अन्य जिम्मेदारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच करते हुए उक्त धाराओं में अपराधिक प्रकरण दर्ज करने, स्कूल की मान्यता रद्द करने एवं इस घटना के लिए संस्था को कोई विदेशी फंड तो नहीं मिल रहा है, इस पहलू की आशंका से स्वतंत्र जांच आर्थिक अपराध शाखा एवं अन्य सक्षम एजेंसीज के द्वारा कराई जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार का देश विरोधी कृत्य करने वालों के लिए उदाहरण स्थापित हो।
यदि यथेष्ट कार्यवाही नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थीयों को जागरूक करने के लिए एवं देश विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए जन आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वतंत्र रहेगा तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उक्त कृत्य की घोर निंदा करता है।