निजी जमीन में दे दिए पीएम आवास योजना के पट्टे, कलेक्टर को शिकायत, न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे सरपंच और जिम्मेदार, निजी जमीन पर निर्माण नहीं रोक पा रहे प्रशासनिक अधिकारी

रतलाम। जिले में अफसर शाही इस कदर हावी हो गई है कि वे अब न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना कर रहे है और आम जनता को प्रताडि़त कर रहे है। ऐसा ही एक मामला बड़ावदा के पास के गांव का आया है जहां निजी जमीन में पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को पट्टे बांट दिए गए और निजी जमीन पर निर्माण भी शुरु कर दिया गया है। जब इसकी शिकायत फरियादी ने की तो उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। फरियादी ने इसकी शिकायत कलेक्टर को की है ओर दिए गए पटटे निरस्त करने की मांग की है। वहीं इस संबध में सरपंच का कहना है कि सिर्फ एक ही किश्त खाते में डाली थी और निजी जमीन की जानकारी आने के बाद बाकी की राशि नहीं डाली गई। पीएम आवास का सर्वे और पूरी कार्यवाही राजस्व अधिकारियों ने की थी।
दरअसल यह मामला जिले के जावरा तहसील के बड़ावदा के समीप ग्राम पंचायत डूमाहेड़ा में रहने वाले नाहर पिता कालु चंद्रवंशी ने कलेक्टर को की है। उसने बताया कि सरपंच तथा अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रार्थीगण की भूमि सर्वे नम्बर 400 रकबा करीब 10 बिघा के आस पास स्थित ग्राम डूमाहेडा तहसील जावरा में है जो कि राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है। जिस पर प्रधानमंत्री आवास के अन्तर्गत सचिव व सरपंच द्वारा आवास योजना की राशि देकर हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। हम प्रार्थीगण रामसिंह, अमरू, बापुलाल, मनीराम, तुलसीमरा पिता नाथु, नाहर पिता कालु की निजी जमीन है। जिस पर न्यायालय ने भी आदेश हमारे पक्ष में दे रखा है।
हमारी निजी जमीन पर सीताराम पिता भुवान, गोविन्द पिता सीताराम, संजु पिता सीताराम, सीता बाई पति प्यार जी, बद्रीलाल पिता काशीराम, रतन पिता काशीराम, मोहन पिता काशीराम, भंवर पिता नर सिंह, राम शिन पिता भंवर, विजय सिंह पिता मोहन, राधेश्याम पिता बालु, कनीरमा पिता लच्छीराम, जगदीश पिता लच्छीराम, मदन पिता नरसिंह, कन्हैयालाल पिता बालु, अम्बाराम पिता रुग्गा , मनोहर पिता रुग्गा, गोवर्धन पिता लच्छीराम तहसील जावरा जिला रतलाम, गोपाल पिता बालु, भरत पिता बालु जाति सभी चन्द्रवंसी निवासी तलावली हमारी कृषि भूमि सर्वे नम्बर 400 व 400 के बटा नम्बर पर बलपूर्वक मना करने पर भी मकान निर्माण किये जा रहे है तथा मना करने पर सभी व्यक्ति एकमत होकर प्रार्थीगण पर प्राणघातक हमला कर उन्हें जान से खत्म कर सकते है।
इसके साथ ही प्रार्थी ने बतया कि उक्त भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय जावरा में भी दिवानी प्रकरण भी प्रस्तुत कर रखा है तथा उक्त दिवानी प्रकरण में प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश भी जारी किया गया है परन्तु प्रतिप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये है उसके आधार पर बिना अधिकार के प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे है, प्रतिप्रार्थीगण का अवैध कब्जा तत्काल हटवाया जावे तथा प्रतिप्रार्थीगण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे, ग्राम पंचायत डूमाहेड़ा के सरपंच, सचिव के विरूद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जावे। जिससे कि प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध कब्जा कर जो प्रधानमंत्री आवास निर्माण कराकर प्रार्थीगण की जान को खतरा उत्पन्न कर दिया है और जिसके कारण प्रार्थीगण
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