निगम ने बढ़ाया करो का बोझ...विपक्ष भडक़ा -जलकर, संपत्तिकर, नामांतरण और कचरा संग्रहरण में कमाई बढ़ाने की कोशिश, सडक़ पर स्थाई वाहन रखने वालों को भी देना पडेगा किराया
रतलाम। रतलाम नगर निगम परिषद ने आखिरकार शहर की जनता पर बढ़े हुए करो का बोझ लाद ही दिया। अब आम जनता को जलकर के साथ ही कचरा संग्रहण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा। संपत्ति कर और नामांकन के लिए भी अब ज्यादा राशि चुकानी होगी। यही नहीं अब सडक़ पर वाहन पार्क करने पर 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक प्रतिदिन के हिसाब से भी शुल्क लगेगा। गुरुवार को हुए नगर निगम के साधारण सम्मेलन में शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर पारित किया गया।
महापौर प्रहलाद पटेल की उपस्थिति, निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा की अध्यक्षता, महापौर परिषद सदस्य व समस्त पार्षदों की उपस्थिति में आयोजित निगम के साधारण सम्मेलन में बहुमत के आधार पर कई तरह के करो में वृद्धि के साथ ही कुछ नहीं कर भी लगाए गए।
आयोजित सम्मेलन में पार्षद श्रीमती निशा पवन सोमानी द्वारा निगम स्वामित्व की रिक्त दुकान या जिन पर अवैध कब्जा है उन्हे नियमानुसार आवंटन तथा निगम स्वामित्व के नाकों को चिन्हित किया जाकर उनके भी नियमानुसार विक्रय किये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वानुमति से पारित किया गया।
नगर के प्रमुख मार्गो व कॉलोनियों के मुख्य मार्गो पर अपने दुपहिया व चार पहिया वाहन पार्क करने पर भी अब शुल्क लगेगा। ऐसे वाहन जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होने के साथ ही नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनमें दुपहिया वाहन पार्क करने वालो से 25 रुपए प्रतिदिन व चार पहिया वाहन पार्क करने वालो से 100 रुपए प्रतिदिन के मान से शुल्क वसूले जाने का निर्णय सम्मेलन में लिया गया। ऐसे फुटकर व्यवसायी जो कि अपनी ठेलागाड़ी एक नियत स्थान पर रखकर व्यवसाय करते हैं उनसे 50 रुपए प्रतिदिन के मान से शुल्क वसूले जाने के प्रस्ताव को पारित किया गया।
आयोजित सम्मेलन में नगर निगम रतलाम में जैव विविधता हेतु 7 अशासकीय सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित 6 शासकीय सदस्यों की गठित की गई समितियों का अनुमोदन किया गया।
सम्मेलन में जलकर में भी वृद्धि कर दी गई है। आवासीय जल उपभोक्ता प्रभार में 15 प्रतिशत तथा गैर आवासीय जल उपभोक्ता प्रभार में 42 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पारित किया गया। आवासीय उपभोक्ताओं को अब कनेक्शन के हिसाब से प्रतिमाह न्यूनतम 175 रुपए जलकर देना पड़ेगा। यह राशि पूर्व में 150 रुपए थी।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी लगेगा शुल्क
महापौर प्रहलाद पटेल ने सदस्यों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सीवरेज (मलजल सेवाएं) हेतु उपभोक्ता प्रभार के प्रस्ताव को लंबित रखा है तथा जल-मल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिये उपभोक्ता प्रभार लागू किये जाने के तहत 1000 वर्गफीट भवन के स्थान पर 1500 वर्गफीट तक के भवन से 50 रुपए प्रतिमाह, 1500 से 5000 वर्गफीट भवन से 100 रुपए प्रतिमाह, 5000 वर्गफीट से अधिक के भवन से 250 रुपए प्रतिमाह, व्यावसायिक/ वाणिज्यिक/शैक्षणिक इत्यादि संस्थान 1000 वर्गफीट से 200 रुपए प्रतिमाह, 1001 से 5000 वर्गफीट से 500 रुपए प्रतिमाह 5000 वर्गफीट से अधिक से 1000 रुपए प्रतिमाह व सभाभवन / मांगलिक भवन से (किसी भी क्षेत्रफल तक) 3000/- प्रतिमाह लिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
-संपत्तिकर में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि
आयोजित सम्मेलन में संपत्तिकर की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के अलावा नामांकन प्रकरण में नियत प्रारूप अनुसार 7 दिवस की अवधि में दावा-आपत्ति हेतु समाचार- पत्र में विज्ञप्ति जारी किये जाने तथा 90 दिवस के अन्दर प्राप्त आवेदनों पर नामांकन शुल्क 250 रुपए के स्थान पर 500 रुपए तथा 90 दिवस बाद प्रस्तुत आवेदनों पर अतिरिक्त समझौता शुल्क 500 रूपये के स्थान पर 1000 रूपये लिये जाने के प्रस्ताव को सम्मेलन में स्वीकृति प्रदान की गई।
विकास शाखा की विभिन्न योजनाओं में ऐसे रिक्त भूखण्डधारी जिन्होने समय सीमा में निर्माण नहीं किया जाकर भूखण्ड लाभ कमाने के उद्देश्य से लिया है ऐसे रिक्त भूखण्डो पर नियम 17 लीज पट्टे का नवीनीकरण में उल्लेखित पट्टा किराया प्रशमन प्रभार, अर्थदण्ड अथवा शास्ति की दरो में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिये जाने के साथ ही रतलाम सीमान्तर्गत विकास शाखा की समस्त योजनाओं के भूमि / संपत्ति के संपरिवर्तन प्रभार में वृद्धि किये जाने किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा विकास शाखा की विभिन्न योजनाओं में ऐसे रिक्त भूखण्डधारी जिन्होने समय सीमा में निर्माण नहीं किया है उन भूखण्डों नामांतरण में अचल संपत्ति का नामांतरण में उल्लेखित नामांतरण शुल्क की दरों में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव को सम्मेलन में स्वीकृति प्रदान की गई क्योंकि भूखण्डधारियों ने भूखण्ड लाभ कमाने के उद्देश्य से लिया है।
विकास शाखा द्वारा नगर सुधार न्यास की विभिन्न आवासीय/व्यावसायिक योजनाओं में 54 आवासीय भू- खण्ड/भवन की आगामी 30 वर्षों के लिये लीज अवधि बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पारित किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर में 94 एमआईजी, डोसीगांव डीपीआर 1 के 95 एलआईजी व डीपीआर 2 के 141 रिक्त एलआईजी फ्लेट के शीघ्र विक्रय हेतु आरक्षित मूल्य में 15 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाने के प्रस्ताव पर पारित किया गया साथ ही शासन निर्देशानुसार खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु मांस आदि विक्रेताओं को शहर से बाहर स्थान उपलब्ध कराये जाने हेतु स्थल का चयन किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
बंजली में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लेट व एलआईजी फ्लेट व भूखण्डों निर्माण किया गया है जिसमें कमर्शियल भूखण्ड स्वीकृत है के विक्रय हेतु निविदा जारी किये जाने के प्रस्ताव पारित किये जाने के साथ ही ग्राम सागोद की गौशाला का संचालन नगर निगम द्वारा किये जाने के प्रस्ताव पारित किया गया।
आयोजित निगम के साधारण सम्मिलन में महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा मनोज शर्मा, महापौर परिषद के सदस्य दिलीप गांधी, पार्षद श्रीमती निशा पवन सोमानी, धर्मेंद्र रांका, भाजपा एवं कांग्रेस के पार्षद गण मौजूद रहे।